Sunday, January 13, 2019

ऑनलाइन FIR रिपोर्ट कैसे करें बिहार में

ऑनलाइन FIR रिपोर्ट कैसे करें बिहार में 



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न्यायालय, अस्पताल और पुलिस स्टेशन, ये तीन ऐसे स्थान हैं जहाँ जीवन में हर आदमी का पाला कभी ना कभी जरूर पड़ता है। जब कोई अपराध होता है तो ज्यादातर लोग पुलिस स्टेशन जाना नहीं चाहते हैं। आम तौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि एफआईआर या शिकायत दर्ज करने की एक थकाऊ प्रक्रिया है या पुलिस सहयोग नहीं करती है। लोगो की ये भी शिकायत होती है कि उनकी FIR थाने में नहीं लिखी गई।

अब शिकायत / एफआईआर करने के लिए पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन खुद शिकायत कर्ता से संपर्क करेगा और आप अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ही ट्रैक कर सकते हैं।


शिकायत (एक शिकायत) मौखिक रूप से या लिखित में एक आरोप है कि किसी ने (ज्ञात या अज्ञात) ने अपराध किया है। शिकायत में धार्मिकता को संबोधित किया जाता है। गैर-पहचानेय अपराधों में, जैसे हमला, गोलीबारी आदि के लिए शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है। 

बाद में यह हो सकता है मजिस्ट्रेट से अनुमति के बाद पुलिस की गई शिकायत को एक आलमिकी (एफआईआर) में बदल दे। हत्या, बलात्कार, दहेज की मौत, अपहरण इत्यादि जैसे संज्ञेय अपराधों के लिए केवल एफआईआर (प्राथमिकी- आलमिकी) दर्ज की जा सकती है। इन मामलों में पुलिस अदालत के आदेश के बिना गिरफ्तारी कर सकती है। 

उस व्यक्ति के द्वारा सनमिकी दर्ज की जा सकती है जिसके खिलाफ अपराध किया गया है, या जो व्यक्ति जानता है कि अपराध किया गया है, या उस व्यक्ति द्वारा जिसने अपराध होते हुए देखा है। किसी भी अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जैसे ही आप थाने में जाते हैं, तो आपको अपने साथ घटे अपराध की जानकारी देने को कहा गया है। इसमें अपराध का समय, स्थान, अपराध के प्रकार, इत्यादि की जानकारी पूछी जाती है।

 यह सब जानकारी डेली दी में लिखी जाती है जिसे रस्ममा भी कहा जाता है। बहुत से लोग इसे ही एफआईआर (एफआईआर) समझ लेते हैं और अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाएं तो एफआईआर लिखवाएं और इसकी कॉपी लें, यह आपका अधिकार है। महत्वपूर्ण बात यह की एफआईआर पंजीकृत करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं होती है।


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